अब बिना अधिभार शुल्क के 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर

0
125

अब बिना अधिभार शुल्क के 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ अब बिना अतिरिक्त अधिभार शुल्क के नगर निगम क्षेत्र के निवासी 30 अप्रैल 2025 तक संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। शासन ने अंतिम तिथि 31 मार्च की जगह 30 अप्रैल यानी एक महीना बढ़ा दिया है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है।
इसने यदि पूर्व का टैक्स जमा है, तो जारी वित्तीय वर्ष में टैक्स जमा करने पर 31 जुलाई तक 6 प्रतिशत, 31 अक्टूबर तक 4 प्रतिशत की छूट निगम प्रशासन द्वारा दी जाती है। इसके बाद संपत्तिकर जमा करने पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। शासन के निर्देशानुसार 31 मार्च तक निगम प्रशासन के राजस्व विभाग द्वारा संपत्ति कर समेकित कर जमा लिया गया।
इसके बाद से बकाया संपत्ति कर जमा करने पर 6 प्रतिशत अधिभार शुल्क लगाने का प्रावधान है। शासन ने 31 मार्च अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दिया है, यानी अब 30 अप्रैल तक संपत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को किसी भी प्रकार का अधिभार के रूप में अतिरिक्त शुक्ल नहीं देना होगा। इससे 31 मार्च तक संपत्ति कर जमा नहीं कर पाने वाले बकायादार करदाताओं को 6 प्रतिशत लगने वाले अतिरिक्त अधिभार शुल्क की बचत होगी। शासन द्वारा अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here