SC ने BJP सांसद के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज की

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SC ने BJP सांसद के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 5 मई 2025 को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। इस याचिका में दुबे पर सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी। हालांकि, CJI संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने इस मामले में एक संक्षिप्त और तर्कसंगत आदेश पारित करने का फैसला किया, जिसमें याचिका को स्वीकार न करने के कारणों का उल्लेख होगा। इस फैसले के बाद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, “दिल के अरमां आंसुओं में बह गए,” जिसने इस मामले को और चर्चा में ला दिया।
याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने अपनी जनहित याचिका में दावा किया था कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और CJI संजीव खन्ना के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की थीं, जो न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थीं। तिवारी ने तर्क दिया कि ऐसी टिप्पणियां न केवल अदालत की अवमानना हैं, बल्कि जनता के बीच न्यायपालिका के प्रति अविश्वास को भी बढ़ावा देती हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने और दुबे के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की थी।

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