IAS छवि रंजन दो साल बाद जेल से आएंगे बाहर

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IAS छवि रंजन दो साल बाद जेल से आएंगे बाहर
मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद झारखंड कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। छवि रंजन पिछले दो साल से भी अधिक समय से रांची में सेना से जुड़ी लैंड स्कैम मामले में न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने जमानत देते हुए उन्हें बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाने और आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसियों से सहयोग करने का निर्देश दिया है।

ईडी ने 4 मई 2023 को किया था गिरफ्तार
आपको बता दें कि दो साल पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छवि रंजन को 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में थे। इस केस में उनकी जमानत याचिका पहले पीएमएलए कोर्ट और फिर झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दो मामले दर्ज किए हैं। दोनों ही मामलों में पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। इनमें से एक केस रांची के चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन के फर्जी कागजात के आधार पर खरीद-बिक्री से जुड़ा है, जिसमें छवि रंजन को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी।

सेना की जमीन की हेराफेरी का आरोप
वहीं, दूसरे मामले की बात करें तो बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली करीब साढ़े चार एकड़ जमीन की हेराफेरी से जुड़ा है। इसमें अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इस केस में ईडी ने छवि रंजन के अलावा कई अन्य आरोपियों को भी नामजद किया है। इनमें चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, इम्तियाज खान, तल्हा खान, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष शामिल हैं।

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