कोर्ट सख्त, सिंहस्थ पर असर: शिप्रा किनारे नहीं होंगे व्यावसायिक आयोजन
वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए शिप्रा नदी के आसपास किए जा रहे निर्माण को लेकर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शिप्रा नदी के 200 मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर प्रस्तुत जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि शिप्रा नदी के आसपास किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने नदी के 100 से 200 मीटर दायरे में प्रस्तावित रिसार्ट निर्माण पर रोक लगा दी है।
हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका उज्जैन निवासी सत्यनारायण ने दायर की है। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व में नगर निगम और राज्य शासन को आदेश दिए थे कि शिप्रा नदी के 200 मीटर क्षेत्र में हो रहे अवैध और अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।




