नवीन पोर्टल पर ऑनलाइन जन्म प्रमाण-पत्र बनाने की सुविधा उपलब्ध

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नवीन पोर्टल पर ऑनलाइन जन्म प्रमाण-पत्र बनाने की सुविधा उपलब्ध

 

भोपाल: जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा 11 अगस्त 2023 से प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा जो कि बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस इत्यादि के लिये आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण-पत्र जन्म स्थान एवं जन्म तारीख का वैधानिक दस्तावेज होगा।

 

संशोधित अधिनियम-2023 के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार तथा म.प्र. के मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशन मे जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये नवीन पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल से आम जन सीधे ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र अपने ई-मेल पर प्राप्त कर सकेंगे। यह पोर्टल यूजर फ्रेंडली और बहुत सरल है। पोर्टल पर आवेदक द्वारा दिया गया डाटा पोर्टल पर सुरक्षित भी रहेगा।जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 तथा नवीन विकसित सी.आर.एस. पोर्टल पर विस्तृत जानकारी सभी रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार तथा शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयो का समाधान भी किया गया।

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